झारखंड सरकार ने अब शराब की थोक बिक्री में झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड / जेएसबीसीएल के एकाधिपत्य को समाप्त कर दिया गया है। राज्य में अब शराब की बिक्री के लिए वर्ष 2010 के पहले जैसी व्यवस्था के तहत होगी। व्यवसायी और कंपनियां राज्य में अब शराब की थोक बिक्री कर सकेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।
मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त होने के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि इसे लेकर ‘झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली 2021’ के गठन की स्वीकृति दी गई। वहीं कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट के जरिए जवानों के उपयोग के लिए शराब की खरीद-बिक्री को मूल्यवर्धित कर से प्रदत्त कर विमुक्ति को 1 वर्ष के विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई।
बैठक में एक अन्य प्रस्ताव में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को वन टाइम सेटेलमेंट योजना के अंतर्गत राहत प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत 4 मासिक किस्तों में बकाया बिल जमा करने पर कुल डीपीएस (अधिभार) माफ कर दिया जाएगा। यह योजना एफआईआर और जुर्माने के मामले में लागू नहीं होगी। कैबिनेट की बैठक में आज कुल 33 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी ।
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