मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रसारित दिशा निर्देशों के परिपालन में जिला टीकमगढ़ में कोरोना मरीजों की बढ़ रही संख्या को ध्यान में रखते हुए आम लोगों के कोरोना संक्रमण के बचाव एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य हित के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री सुभाष कुमार द्विवेदी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत दिनांक 8.5.2021 की प्रातः 6 बजे तक जनता कर्फ्यू बढ़ाये जाने का आदेश पारित किया गया है।
👉 इस अवधि में लोक परिवहन जैसे बस, मैजिक , ऑटो रिक्शा आदि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
👉 मरीजों का परिवहन करने वाले ऑटो रिक्शा को छूट रहेगी।
👉 दिनांक 24.4 2021 को जारी आदेशानुसार शेष बिन्दु तथा शादी की अनुमति के संबंध में दिनांक 28.4.2021 को जारी आदेश द्वारा जारी शर्तें यथा लागू रहेंगी ।
👉 यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर दिनांक 8.5.2021 प्रातः 6 बजे तक प्रभावशील रहेगा।
शादी समारोह में अब केवल अधिकतम 10 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे
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