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बिना बिल दिए शराब नहीं बेच सकेंगे दुकानदार, गुणवत्ताहीन शराब होने पर होगी सख्त कार्रवाई

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मध्य प्रदेश l अब देशी और विदेशी शराब दुकानदारों को खरीदार को उसका बिल भी देना होगा। निर्धारित दर से अधिक पर शराब बिक्री की शिकायत, अवैध शराब की खपत और गुणवत्ता से जुड़े मामलों पर अंकुश लगाने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग ने यह नई व्यवस्था एक सितंबर से लागू करने का निर्णय लिया है। दुकानदारों को दुकान पर अधिकृत अधिकारी का मोबाइल नंबर भी प्रदर्शित करना होगा ताकि बिल न दिए जाने की स्थिति में खरीदार शिकायत कर सके।

इस व्यवस्था को लागू करने की अनुशंसा अपर मुख्य सचिव गृह डा.राजेश राजौरा की अध्यक्षता में बनाए विशेष जांच दल (एसआइटी) ने की थी। आबकारी आयुक्त राजीव दुबे ने बताया कि शराब दुकानों से निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर शराब की बिक्री की शिकायतें मिलती थीं पर इसका कोई प्रमाण नहीं रहता था, वहीं गुणवत्ताहीन शराब या अवैध शराब की खपत संबंधी शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं हो पाती थी।

नई व्यवस्था में अब दुकानदार को खरीदार को बिल देना पड़ेगा। इसमें उस दर को भी अंकित करना होगा, जिसमें शराब बेची गई है।

सौ बिल की एक पुस्तिका रहेगी, जिसे जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से प्रमाणित करना होगा। बिल पुस्तिका का उपयोग होने पर उसकी एक प्रति ठेका अवधि समाप्त होने तक सुरक्षित रखी होगी। सहायक आबकारी आयुक्त और जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक शराब दुकान पर अधिकृत अधिकारी का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित हो ताकि बिल नहीं दिए जाने पर खरीदार शिकायत कर सकें।

 

गुणवत्ताहीन शराब होने पर हो सकेगी कार्रवाई

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि बिल नंबर के आधार पर अब यह पता चल जाएगा कि गुणवत्ताहीन शराब किस दुकान से बेची गई है। इसके आधार पर कार्रवाई की जा सकेगी, वहीं अवैध शराब की खपत पर भी अंकुश लगेगा।

 

 

 

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