इस बीच मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस भेजा है. हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आखिर बलात्कार के दोषियों को पैरोल पर रिहा क्यों किया जा रहा है. जिन तीन बच्चियों के साथ रेप के मामले सामने आए हैं, उनमें से एक की उम्र तीन साल, दूसरी की पांच साल और तीसरी की 11 साल है. जिनमें से एक बच्ची अपने ही पिता की हवस का शिकार हुई है, एक बच्ची की मौत भी हो गई है. वहीं एक की हालत नाजुक है.
पहला मामला है गुना जिले का. इंडिया टुडे से जुड़े हेमेंद्र शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक एक बच्ची अपने दादा-दादी के साथ आंगन में सो रही थी. आरोप है कि एक 20 साल का युवक बच्ची को उठा ले गया. घर से कुछ दूरी पर उसने बच्ची का बलात्कार किया. जब दादा-दादी को पता चला कि बच्ची गायब है, तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की.
जिले के SP राजीव मिश्रा ने बताया कि शिकायत के तुरंत बाद पुलिस टीम बच्ची की खोज में जुट गई. घर से कुछ दूरी पर बच्ची मिली. एक दूसरी पुलिस टीम ने तब तक आरोपी को खोज निकाला. राजीव मिश्रा ने बताया कि बच्ची को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.
दूसरी घटना जिला मोरेना की है. जहां पर एक 15 साल के नाबालिग पर पड़ोस की पांच साल की बच्ची का बलात्कार करने का आरोप लगा है. पुलिस के मुताबिक पांच जुलाई की सुबह बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान आरोपी उसे अपने घर उठा ले गया. जहां उसने बच्ची का बलात्कार किया और फिर कमरे का दरवाजा बंद कर साइकिल से फरार हो गया.
पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान CCTV फुटेज के जरिए हुई है. फुटेज में यह भी दिखा है कि आरोपी ही बच्ची को ले गया और फिर साइकिल के जरिए फरार हुआ. पुलिस ने यह भी बताया कि जब टीम बच्ची के पास पहुंची तो उसके हाथ कपड़े से बंधे हुए थे. टीम ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया. जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. पांत जुलाई की रात को ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
तीसरी घटना खरगोन जिले की है. पुलिस के मुताबिक यहां पर एक पिता पर अपनी 11 साल की बेटी का बलात्कार करने का आरोप है. आरोप है कि पिता ने नशे की हालत में बेटी का बलात्कार किया. पुलिस ने बताया कि पूरे घटनाक्रम के बाद पीड़िता अपने चाचा के घर गई, जो उसे पुलिस स्टेशन लाए.
पुलिस ने बताया कि घटना के वक्त पीड़िता की मां अपने दूसरे बच्चे के साथ किसी रिश्तेदार के यहां गई थी. पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने शिकायत में अपने पिता पर पहले भी रेप करने का आरोप लगाया है. फिलहाल इस मामले में भी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.
पांच जुलाई को ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस दिया था. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की बेंच एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. सिटिजन कंज्यूमर फोरम की तरफ से दायर इस याचिका में कहा गया था कि कोर्ट राज्य सरकार को निर्देश दे कि दुर्दांत अपराधियों और नाबालिगों का बलात्कार करने वाले दोषियों को पैरोल पर रिहा ना किया जाए.
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