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केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि पिछले साल नवंबर में राज्य के पलक्कड़ जिले में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के कुछ पहलुओं की जांच सीबीआई को करनी चाहिए.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ हाई कोर्ट ने कहा कि मामले के कुछ आरोपियों के ठिकाने राज्य के बाहर हैं इसलिए, “सीबीआई को इसकी जांच करने देना चाहिए.”

आरएसएस कार्यकर्ता की पत्नी की ओर से मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति के. हरिपाल ने कहा कि हाल ही में राज्य के पुलिस प्रमुख ने भी मामले को लेकर कुछ चिंताएं जताई थीं और इसलिए सीबीआई भी मामले की जांच कर सकती है.

हालांकि राज्य ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उसकी अंतिम रिपोर्ट लगभग तैयार है और 18 अभियुक्तों में से केवल एक को गिरफ़्तार किया जाना बाकी है.

राज्य पुलिस का कहना है कि मामले में अंतिम रिपोर्ट 10 फरवरी या उससे पहले दायर की जा सकती है.

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