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नेशनल लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई को

टीकमगढ़ | अपर जिला न्यायाधीष तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टीकमगढ़ के सचिव शचीन्द्र श्रीवास्तव ने जानकारी देते बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीष इन्द्रा सिंह के मार्गदर्शन में आगामी नेशनल लोक अदालत का आयोजन कोविड़-19 की गाईडलाईन का पालन करते हुये दिनांक 10 जुलाई 2021 शनिवार को जिला एवं तहसील न्यायालय स्तर में किया जायेगा।

जिसमें विभिन्न प्रकृति के राजीनामा योग्य प्री-लिटिगेशन एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।

अपर जिला न्यायाधीष शचीन्द्र श्रीवास्तव ने उक्त जानकारी देते हुये बताया कि लोक अदालत में विभिन्न विवादों के पक्षकार आपसी सुलह एवं समझोते से अपने-अपने प्रकरणों का निराकरण कराते है एवं पक्षकारों को उनके प्रकरण में त्वरित न्याय उपलब्ध होता है।

नेशनल लोक अदालत में निराकृत हुये प्रकरणों में कोर्ट फीस नियमानुसार वापस हो जाती है। 10 जुलाई 2021 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में राजीनाम में बैंक बसूली, विद्युत, जलकर, एवं अन्य प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के साथ न्यायालयों में लंबित अपराधिक शमनीय प्रकरण, चेक बाउन्स प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, विद्युत विभाग के प्रकरण, वैवाहिक एवं पारिवारिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रकरण एवं समस्त प्रकार के सिविल प्रकरणों सहित अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।

शचीन्द्र श्रीवास्तव ने आमजन से अपील की है कि जो भी पक्षकार अपने प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत में कराना चाहते है ऐसे इच्छुक पक्षकार स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से संबंधित न्यायालय में समस्त दस्तावेजों सहित लोक अदालत आयोजन तिथि से पूर्व में अपनी सहमति प्रदान कर सकते है।