प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) को लोग अपने भविष्य के लिए सेव करते हैं. इसमें जमा रकम जरूरत के वक्त हमारे काम आती है. ईपीएफओ के नियमों के तहत हर कर्मचारी को कई तरह की छूट मिलती है. ईपीएफओ होल्डर सदस्य की मृत्यु के बाद इसमें जमा राशि उसके परिवार को मिलती है. मगर इसमें कुछ ऐसे भी नियम है, जिसकी वजह आपके प्रोविडेंट फंड की पूरी रकम फंस सकती है. क्या आप इस बात को जानते हैं कि शादी होने के बाद किसी भी व्यक्ति के लिए EPF और EPS के नियम बदल जाते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में सबकुछ
दरअसल, नियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति की शादी होने क बाद EPF और EPS में उसका नामांकन रद्द हो जाता है. शादी के बाद फिर नॉमिनेशन करने की जरूरत होती है.
कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) स्कीम, 1952 के नियमों में इस बात का जिक्र है.
ना हो फैमली मेंबर तो…
अगर किसी व्यक्ति का कोई भी पारिवारिक सदस्य नहीं है तो वो किसी को भी नॉमिनेट सर सकता है. मगर शादी के बाद नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा. नियम के अनुसार, व्यक्ति को अपने परिवार के सदस्यों को ही EPF और EPS अकाउंट में नॉमिनेट करना चाहिए.
परिवार से क्या है मतलब?
EPF एक्ट के तहत पुरुष पत्नी, बच्चे (शादी हों या नहीं हों), आश्रित माता-पिता और मृतक बेटे की पत्नी और बच्चों को इसमें नॉमिनेट कर सकते हैं. वहीं, महिला सदस्य पति, बच्चे, आश्रित माता-पिता, सास-ससुर और मृतक बेटे की पत्नी और बच्चों को नॉमिनेट कर सकती हैं. अगर आप इससे अपने पति या पिता को बाहर रखना चाहते हैं तो आपको EPFO कमिश्नर को इस बारे में लिखित में देना होगा.
शादी के बाद नहीं किया नॉमिनेशन तो…
EPF स्कीम के तहत अगर आपने शादी के बाद नॉमिनेशन नहीं किया और किसी कारणवस आपकी मृत्यु हो गई तो फंड में जमा राशि पूरे परिवार में बांट दी जाएगी. अगर व्यक्ति शादीशुदा नहीं है तो रकम आश्रित माता-पिता को दी जाएगी.
क्या है कर्मचारी भविष्य निधि (EPF)
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एक बचत स्कीम है. इसे कर्मचारी भविष्य निधि और विविध अधिनियम,1952 के तहत शुरू किया गया था. इस स्कीम को केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा प्रशासित और मैनेज किया जाता है. इसमें तीन दल सरकार, नियोक्ता/ कंपनी और कर्मचारियों के ऐजेंट शामिल होते हैं.
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